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कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला विधायकों को अयोग्य ठहराने का फैसला सही..

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कर्नाटक में अयोग्य ठहराए गए 17 विधायकों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने का स्पीकर का फैसला सही, लेकिन विधायक चुनाव लड़ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोग्यता कार्यवाही में विधायकों को पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए. अयोग्यता का फ़ैसला सही है, लेकिन विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए नहीं.सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र में नैतिकता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर लागू होती है, लेकिन पार्टियां सुविधा से स्टैंड बदलती हैं. विधायकों के इस्तीफा देने से स्पीकर के अधिकार बाधित नहीं हो जाते, लेकिन स्पीकर को सिर्फ यह देखना होता है कि इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया है या नहीं.

दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने जुलाई में विश्वासमत से आगे कांग्रेस-जेडी(एस) गठबंधन के इन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था. कुमारस्वामी ने विश्वास मत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बी एस येदियुरप्पा के नेतृत्व में राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का गठन हुआ था. विधायकों की अयोग्यता के बाद खाली 17 विधानसभा सीटों में से 15 सीटों पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं.

उम्मीदवारों को 11 नवंबर से 18 नवंबर के बीच अपना नामांकन पत्र दाखिल करना है. अयोग्य विधायकों ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग से इन 15 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव को स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की है.अभी कर्नाटक विधानसभा में 207 सीटें हैं. बहुमत के लिए 104 की जरूरत है. बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 66 और जेडीएस के पास 34 सीटें हैं. 15 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कुल सीटें 222 हो जाएंगी और बीजेपी को बहुमत के लिए 6 सीटों की जरूरत पड़ेगी.

उपचुनाव की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि जिन 15 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन पर कांग्रेस-जेडीएस के विधायक जीते थे. अगर अयोग्य विधायकों को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है तब तो उन्हें बीजेपी से टिकट मिल सकता है और पार्टी की राह आसान हो सकती है. अगर ऐसा नहीं होता है तब चुनाव नतीजे आने तक बीजेपी की धड़कनें बढ़ी रहेंगी.

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