ऊना। जिला ऊना की अदालत ने मंगलवार को एक अहम फैसले में एक ट्रक चालक को एक मामले में दोषी करार देकर एक माह की कैद की सजा सुनाई है। दोषी चालक को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी किया है। जानकारी के अनुसार सीजेएम ऊना अविनाश चंद्रा की अदालत ने एक अहम फैसले में ट्रक चालक वेद प्रकाश निवासी देहरा जिला कांगड़ा को धारा 279 व 337 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दोनों धाराओं के तहत एक-एक माह की कैद और 500-500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। धारा 279 में जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
वहीं, सहायक जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि सतीश शर्मा निवासी गांव तलवाड़ा जिला रोपड़ 30 जून 2009 को अपने परिवार के साथ ठठल गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में शहर ऊना के रोटरी चौक के निकट एक ट्रक चालक ने तेज रफ्तारी व लापरवाही से ओवरटेक करते हुए उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी।
इस हादसे में उन्हें काफी चोटें आई थीं और पीड़ित की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में ट्रक चालक वेद प्रकाश के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत केस दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। वहीं, अदालत ने साक्ष्यों को देखने तथा दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है