हाईकोर्ट ने पटवारी परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने निदेशक लैंड रिकॉर्ड के दायर शपथपत्र के अवलोकन के बाद पाया कि 100 में से 43 प्रश्न पहले हुईं परीक्षाओं से लिए गए थे।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान आशंका जताई कि परीक्षा कुछ अधिकारियों ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के ली। इसके चलते इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और जांच अगली सुनवाई तक पूरी करने के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।
हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि परीक्षा केंद्रों में बदइंतजामी के चलते सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रहे। कई परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र देने, दो-दो परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर देने, प्रश्न पत्र बांटने में देरी जैसी घटनाएं होने से परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुईं। विज्ञापन के मुताबिक 1194 पदों पर भर्ती होनी थी।