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ऊना वासियों को राहत नक्शे पास करने पर एक बार ही देनी होगी फीस…

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ऊना। उपायुक्त संदीप कुमार के दखल से ऊना नगर परिषद क्षेत्र के निवासियों को दोहरी फीस की मार से राहत मिली है। दरअसल नगर परिषद क्षेत्र में भवन के नक्शे पास करने पर एमसी एक्ट तथा टीसीपी एक्ट दोनों के प्रावधान लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह से ऊनावासियों पर एक ही नक्शा पास करने के लिए दो बार फीस देनी पड़ रही थी और लोगों पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा था।

नक्शा पास करने की फीस प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तय होती है। टीसीपी एक्ट के तहत लगभग 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर फीस ली जाती है। यह फीस 150 वर्ग मीटर तक के फ्लोर एरिया पर लगती है। इससे अधिक एरिया पर फीस की दर बदलती है। टीसीपी एक्ट में निर्धारित फीस के साथ-साथ एमसी एक्ट के तहत भी लगभग इतनी ही फीस बनती है। ऐसे में लोगों पर दोहरा बोझ पड़ रहा था। मामला डीसी संदीप कुमार के संज्ञान में तब आया, जब राजकीय महाविद्यालय ऊना के भवन का नक्शा पास करने पर दोहरी फीस लगा दी गई। इस पर उपायुक्त ने नगर परिषद के अधिकारियों को एक ही फीस वसूलने के निर्देश दिए। एमसी ने इस मामलों पर उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया। इसके बाद सामने आया कि एक ही फीस वसूली जानी चाहिए। 12 लाख रुपये बन गई थी फीस

राजकीय महाविद्यालय ऊना के प्रधानाचार्य डॉ. त्रिलोक चंद ने बताया कि कॉलेज के सरकारी भवन को पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाया था। इसमें अस्थाई बिजली और पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए थे, जिसकी दरें काफी अधिक थी। नगर परिषद ऊना पीडब्ल्यूडी के नक्शे को स्वीकृति नहीं दे रही थी। ऐसे में दोबारा नक्शा पास कराने के लिए आवेदन करने पर बैक डेट से 12 लाख रुपये फीस जोड़ दी गई। उपायुक्त की मदद से मामला सुलझ गया है।

टीसीपी निदेशक रहते दिए थे निर्देश उपायुक्त ने कहा कि एक ही काम की दो बार फीस वसूल नहीं की जा सकती है। जब वह टीसीपी निदेशक के पद पर कार्यरत थे तो उन्होंने इस मामले में साफ निर्देश दिए थे कि नगर परिषद एरिया में एमसी एक्ट व टीसीपी एक्ट दोनों के तहत फीस वसूलना ठीक नहीं है। ऐसे में एक ही कानून के तहत फीस वसूली जाए। अब मामले में स्पष्टीकरण हो चुका है और नगर परिषद के अधिकारियों को साफ निर्देश मिल गए हैं कि एक ही फीस लगेगी।

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