हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए और अधिक निवारक उपाय करने को लेकर दायर एक मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता नरेश्वर सिंह चंदेल द्वारा दायर एक याचिका पर दिए। याचिका में आरोप लगाया कि हालांकि प्रदेश में कोरोना का कोई पुष्ट मामला नहीं है, लेकिन दिल्ली के समीप होने से प्रदेश में इसके फैलने का जोखिम है