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कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते लागू किए गए कर्फ्यू के नियमों में जिला प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया….

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ऊना। कोरोना वायरस की रोकथाम के चलते लागू किए गए कर्फ्यू के नियमों में जिला प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया है। सोमवार को जिला भर में नॉन एसेंशियल दुकानों को खोलने की अुनमति प्रदान की गई थी। लेकिन गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस का हवाला देते हुए प्रशासन ने अब शहरी क्षेत्रों में जरूरी सामान के अलावा किसी भी दुकान को रोजाना खोलने की अनुमति वापस ले ली है।

जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार ने प्रेस वार्ता में नए आदेशों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को सोमवार को छूट प्रदान की गई थी, लेकिन इस दौरान दुकानदारों व लोगों का समुचित सहयोग न मिलने के कारण यह आदेश वापस ले लिए गए हैं। डीसी ने कहा कि यह आदेश नगर परिषद ऊना, मैहतपुर बसदेहड़ा, नंगल खुर्द, दौलतपुर चौक तथा संतोषगढ़, गगरेट शहरी क्षेत्रों के लिए लागू होंगे।

उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि केवल ग्राम पंचायतों के अधीन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक नॉन एसेंशियल दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा पूरे जिला में कोई भी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, हेयर ड्रैसर, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट तथा शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें पहले की तरह सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सोमवार व वीरवार को खुलेंगी।

इसके साथ ही मोबाइल शॉप्स को भी इसी अवधि में बुधवार व शनिवार को खोलने की अनुमति दी गई है। डीसी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ढाबे खोलने के लिए संबंधित एसडीएम से परमिशन लेनी होगी। कर्फ्यू में ढील के दौरान निजी वाहनों के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। दूरदराज से दवाई आदि लेने के लिए आने वाले लोगों को व्हीकल की अनुमति संबंधित एसडीएम से लेनी होगी।

28 दिन तक कोई पॉजिटिव नहीं तो हॉटस्पॉट नहीं
ऊना। डीसी ऊना संदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि जिला में अभी तक छह पंचायतें हॉटस्पॉट में शामिल हैं। अगर किसी पंचायत में लगातार 28 दिन तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आता है तो उस सूरत में ही पंचायत को हॉटस्पॉट से बाहर किया जाएगा।

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