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हिमाचल में लागू रहेगा कर्फ्यू, अब पांच घंटे मिलेगी ढील बसों को लेकर हुआ ये फैसला…

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हिमाचल में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी लागू रहेगा। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूरे राज्य में कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में कर्फ्यू में ढील चार घंटे से बढ़ाकर पांच घंटे कर दी है। यह व्यवस्था सोमवार यानि चार मई से लागू होगी। प्रदेश में सरकारी-निजी बसें अभी नहीं चलेंगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को सरकार के इस फैसले ही जानकारी दी।

सरकार के अनुसार कर्फ्यू में ढील के दौरान दुकानें खुली रहेंगी। उपायुक्त अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानें खोलने के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। बार्बर की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। ढाबों, मिठाई और अन्य रेस्तरां को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
कर्फ्यू पास लेकर एक से दूसरे जिले में चलेंगी टैक्सियां, चालक समेत बैठेंगे चार लोग

हिमाचल में अब टैक्सी ऑपरेटर कर्फ्यू पास बनवाकर एक जिले से दूसरे जिले में सवारियां ले जा सकेंगे। कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन महेंद्र सिंह ने बताया कि मास्क पहनकर एक टैक्सी में चालक समेत चार लोग बैठे सकेंगे। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में अभी बसों की आवाजाही नहीं होगी। इस मामले को फिलहाल रोका गया है। हिमाचल में बसें चलीं तो भगदड़ मच सकती है।

एचआरटीसी को 55 करोड़
वहीं कैबिनेट बैठक में एचपीटीडीसी निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को चार महीने के लिए माफ कर दिया जाएगा। पंजीकरण और परमिट आदि के नवीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। एचआरटीसी को पैंशन और वेतन के भुगतान के लिए 55 करोड़ की मदद दी जाएगी।यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार उचित स्तर पर ईपीएफओ, ईएसआईसी से संबंधित मामले को भी उठाएगी ताकि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जा सके।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किए जाने वाले अन्य उपचारात्मक उपायों बारे सुझाव देने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस उप समिति के अन्य सदस्य शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर होंगे

वहीं सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन-3 के दौरान सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। क्लास 1 और 2 अफसरों का दफ्तरों में आना अनिवार्य होगा, जबकि 30 फीसदी बाकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ हर दिन रोस्टर के हिसाब से हाजिरी देगा। सरकार के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने शनिवार को ये आदेश जारी किए हैं। मुलाजिमों को फोन पर आरोग्य ऐप अपलोड करना अनिवार्य है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान के अनुसार ज्यादा से ज्यादा वाहन पूलिंग की जाएगी। घर रहने वाले कर्मी स्टेशन नहीं छोडे़ंगे।

रोस्टर के दौरान घर पर रहने वाले कर्मियों का वेतन नहीं कटेगा। कर्मचारियों के आने और जाने के लिए दो ग्रुप होंगे। पहला सुबह दस से शाम पांच बजे, जबकि दूसरा साढ़े दस से शाम साढ़े पांच बजे तक कार्यालय में रहेगा। बड़ी बैठकें नहीं होंगी। कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क या फेस कवर पहनना होगा। ये आदेश कंटेनमेंट जोन और उसके आसपास के क्षेत्रों के कार्यालयों के लिए लागू नहीं होंगे। इमरजेंसी व जरूरी सेवा में लगे फील्ड स्टाफ के लिए भी इस आदेश को लागू नहीं माना जाएगा।

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