Home Una Special ऊना। लॉक डाउन के तीसरे चरण में जिले में लोगों को आज...

ऊना। लॉक डाउन के तीसरे चरण में जिले में लोगों को आज से बड़ी राहतें मिलने वाली है। रविवार को जिला के अंतिम कोरोना एक्टिव केस के ठीक होते ही उपायुक्त ने कर्फ्यू में ढील के नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। कर्फ्यू के तीसरे चरण में सभी व्यापारिक संस्थान खुलेंगे।

10
0
SHARE

ऊना। लॉक डाउन के तीसरे चरण में जिले में लोगों को आज से बड़ी राहतें मिलने वाली है। रविवार को जिला के अंतिम कोरोना एक्टिव केस के ठीक होते ही उपायुक्त ने कर्फ्यू में ढील के नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। कर्फ्यू के तीसरे चरण में सभी व्यापारिक संस्थान खुलेंगे।

डीसी संदीप कुमार ने कहा कि ट्रेन, शिक्षण संस्थान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, जिम, धार्मिक संस्थान, होटल, पर्यटन गतिविधियां, पार्क, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। लोगों की अंतर जिला और अंतर्राज्यीय आवाजाही सिर्फ वैध पास से हो पाएगी। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और धरने-प्रदर्शनों पर पूर्ण रोक रहेगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन इनमें बैठकर खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा,

जबकि ढाबे कर्फ्यू में ढील के बाद भी खुले रहेंगे। शराब के अहाते और बीयर बार बंद रहेंगे। डीसी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए कर्फ्यू में ढील अब 5 घंटे के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी।

इस दौरान दो और चार पहिया वाहनों के चलने पर लगी पाबंदी को भी हटा लिया गया है। दो पहिया वाहन में सिर्फ एक तथा चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी। जिला के अंदर नौ से दो बजे तक टैक्सियां चलाने को भी अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि दुकानों के सामने या फिर सड़क किनारे वाहनों को खड़े करने पर पाबंदी रहेगी और गाड़ियां सिर्फ चिह्नित पार्किंग में भी खड़ी करनी होंगी। नियमों का अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान शराब के ठेके खुलने को भी अनुमति दे दी गई है।

उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल न मानने वाले दुकानदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी और दुकान सील की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी और फ्लू जैसे लक्षण आने पर दुकान बंद करके स्वास्थ्य जांच करानी होगी।

शादियों और निर्माण कार्यों के लिए अनुमति जरूरी नहीं
उपायुक्त ने कहा कि शादियों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 50 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा दाह-संस्कार के लिए भी 20 लोग तक जमा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए भी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उद्योग भी काम कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कोविड गाइडलाइन्स का पालन करना होगा।

डीसी ने कहा कि जिला की सब्जी मंडियां खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है। व्यापारियों के लिए सुबह 5 से 9 बजे तक तथा किसानों के लिए शाम 6 से 9 बजे तक सब्जी मंडियां खुली रहेंगी। बैंक अपने समय से खुल सकते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि सभी सरकारी दफ्तर सोमवार से खुलेंगे। क्लास वन और टू अधिकारियों के लिए कार्यालय आना अनिवार्य होगा तथा क्लास थ्री और फोर के कर्मचारी 30 प्रतिशत ही आएंगे। सरकारी कार्यालय सुबह 10 से सायं 5 बजे तक खुलेंगे तथा सरकारी कर्मचारियों को आने-जाने के लिए पहचान पत्र साथ रखना होगा। डीसी ने कहा कि राजस्व कार्य और वाहन पंजीकरण बंद रहेगा। प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

डीसी ने कहा कि जिला ऊना में पूर्व में पाए सभी 16 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं और सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग के कारण ऊना जिला अब कोरोना फ्री हो गया है। डीसी ने कहा कि होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। ऐसे लोगों पर पुलिस विभाग के साथ-साथ स्वास्थ्य तथा पंचायत प्रतिनिधि नजर रख रहे हैं। उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here