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हिमाचल में केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार कुछ और रियायतों के साथ सोमवार से कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन-3.0 शुरू होगा। इसमें लॉकडाउन और कर्फ्यू में छूट अब पांच घंटे होगी। प्रदेश में सोमवार से पांच घंटे की कर्फ्यू में छूट के बाद भी दवा की दुकानें खुल सकेंगी। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने केंद्र के निर्देशों के बाद राज्य के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

वहीं प्रदेश के हर जिले में बाजार खोलने के लिए अलग-अलग फार्मूला बनाया है। कहीं एक दिन एक तरफ की दुकानें तो दूसरे दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी। कहीं जोन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। हर स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। मुख्य सचिव ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी जिलों उपायुक्त रियायतों के संबंध में अपने आदेश जारी करेंगे।

ढाबे और हलवाई की दुकानें खोली जा सकेंगी, रेस्त्रां खुलेंगे, लेकिन यहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। लोग ऑर्डर लेकर जा सकेंगे। वहीं सैलून और स्पा आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। अंतर जिला और अंतरराज्यीय पब्लिक परिवहन सेवा भी नहीं होगी। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में सोमवार से क्लास-वन और क्लास-2 अधिकारी बैठेंगे, जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के तीस फीसदी ही कर्मचारी कार्यालय आएंगे।

सरकार के फैसले के बाद सोमवार से सूबे में शराब के ठेके खुल जाएंगे। हालांकि ठेके खुलने का समय संबंधित जिलों के डीसी तय करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सभी जिलों में कर्फ्यू में छूट की मियाद के दौरान ही शराब की बिक्री हो सकेगी।

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