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बेरोजगार शास्त्री संघ के अध्यक्ष व अन्य परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया कोर्ट ने इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर लगाई रोक भी हटा दी।…..

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प्रदेश हाईकोर्ट ने शास्त्री के पदों के लिए ठियोग में हुई परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत के मामले में दर्ज जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर लगाई रोक भी हटा दी। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में ए.डी.एम. शिमला द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को स्वीकारते हुए याचिका खारिज कर दी। ए.डी.एम. द्वारा की गई जांच में पाया गया कि ठियोग में हुई उक्त परीक्षा में शिकायतकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि उक्त परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल की गई।

बेरोजगार शास्त्री संघ के अध्यक्ष व अन्य परीक्षार्थियों द्वारा लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया था कि 28 मई को हुई इस परीक्षा में ठियोग परीक्षा केंद्र में उद्दंड परीक्षार्थियों ने जमकर नकल की। कुछ परीक्षार्थी पुस्तक व मोबाइल फोन इत्यादि का प्रयोग भी कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं बरती गई। एक-एक बैंच पर 3-3 परीक्षार्थी बैठे थे।  प्रार्थियों ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि कर्मचारी चयन आयोग पर उचित कार्रवाई करके ठियोग परीक्षा केंद्र को रद्द किया जाए। उन्होंने पुन: इस परीक्षा को करवाने की मांग भी की थी ताकि मेहनत करने वाले परीक्षार्थियों में गलत संदेश न जाए। कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग के सचिव, एस.डी.एम. ठियोग, राजकीय कन्या विद्यालय ठियोग के परीक्षा केंद्र अधीक्षक व प्रधानाचार्य को भी नोटिस जारी किया था।

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