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चारा घोटाला मामला सजा सुनने के लिए कोर्ट नहीं आएंगे लालू, VC से होगी पेशी…

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चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत 16 दोषियों की सजा पर आज फैसला आना है। लालू यादव अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। बाकी आरोपी सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं।संभवावना है कि लालू प्रसाद की सुनवाई वीसी से होगी। जज के बैठने के बाद अंतिम फैसला आएगा।

लालू के वकील ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की है। वकील ने लालू की मेडिकल सर्टिफिकेट सौंपी और कहा कि उनकी सर्जरी हो चुकी है, ऐसे में उन्हें कम सजा मिलनी चाहिए। वकील ने कहा, जेल के अंदर मेडिकल की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। लालू यादव ने कहा, जेल में शुद्ध पानी नहीं मिलता है।

इधर, बिहार में राबड़ी देवी के आवास पर सुबह से ही राजद के वरिष्ठ नेता पहुंचने लगे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि न्यायपालिका में आरक्षण जरूरी है। इसके पूर्व उन्होंने कहा था कि राज्यसभा के लिए उनसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। आवास पर पहुंचने वालों में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदानंद सिंह और अन्य नेता व पूर्व मंत्री शामिल हैं।सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में गुरुवार को पांच दोषियों पर सुनवाई हुई लेकिन बाकियों पर बहस आज होनी है। कल लालू यादव जेल से कोर्ट आए लेकिन सुनवाई को 2 बजे तक के लिए टाल दिया गया और फिर खबर आई कि सुनवाई शुक्रवार यानी आज होगी। ऐसे में सुरक्षा कारणों के चलते लालू को वापस जेल भेज दिया गया।बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ. आरके राणा, पूर्व पशुपालन सचिव बेक जुलियस, पूर्व पशुपालन सचिव महेश प्रसाद, पूर्व वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, पूर्व सरकारी अधिकारी सुबीर कुमार भट्टाचार्य, डॉ. कृष्ण कुमार प्रसाद, आपूर्तिकर्ता त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुशील कुमार, सुनील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, संजय अग्रवाल, गोपीनाथ दास, ज्योति कुमार झा और  राजेंद्र प्रसाद शर्मा।

सीबीआई ने इस मामले में देवघर कोषागार से फर्जी बिल बनाकर 89 लाख रुपये की निकासी करने का आरोप सभी पर लगाया था। आपूर्तिकर्ताओं पर सामान की बिना आपूर्ति किए बिल देने और विभाग के अधिकारियों पर बिना जांच किए उसे पास करने का आरोप है। लालू पर गड़बड़ी की जानकारी होने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगाने का आरोप है।

राजद नेता रघुंवश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और राजद के शिवानंद तिवारी के खिलाफ सीबीआई कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। सभी को 23 जनवरी तक यह बताने को कहा गया है कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जाए। नोटिस जारी करते हुए सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के साथ मजाक किया जा रहा है, जिसे जो मन कर रहा कमेंट कर रहा है। यह अदालत की अवमानना का मामला है।

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