Home हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र नहीं देने पर सरकार को नोटिस..

स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र नहीं देने पर सरकार को नोटिस..

25
0
SHARE

प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी की विवाहित पौत्री को वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र जारी न करने को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले पर सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रार्थी मीनाक्षी की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए। प्रार्थी मीनाक्षी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेशानुसार वह भी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए आरक्षित पदों के लिए पात्रता रखती है। इसी पात्रता के मद्देनजर उसने टीजीटी आर्ट्स के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था।

जब उसने एसडीएम नादौन को फ्रीडम फाइटर के वार्ड के रूप में जरूरी प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया तो उसने यह प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर दिया। प्रमाणपत्र जारी न करने का कारण बताते हुए सरकार की ओर से प्रार्थी को बताया गया था कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी की विवाहित पौत्री को वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र जारी न करने को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले पर सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रार्थी मीनाक्षी की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए। प्रार्थी मीनाक्षी के अनुसार हाईकोर्ट के आदेशानुसार वह भी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए आरक्षित पदों के लिए पात्रता रखती है। इसी पात्रता के मद्देनजर उसने टीजीटी आर्ट्स के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था।

जब उसने एसडीएम नादौन को फ्रीडम फाइटर के वार्ड के रूप में जरूरी प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया तो उसने यह प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर दिया। प्रमाणपत्र जारी न करने का कारण बताते हुए सरकार की ओर से प्रार्थी को बताया गया था कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here