Home Bhopal Special बच्चे बाइक चलाकर स्कूल आए ताे पैरेंट्स पर होगी कार्रवाई…

बच्चे बाइक चलाकर स्कूल आए ताे पैरेंट्स पर होगी कार्रवाई…

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भोपाल। स्कूल-कॉलेजों के बाहर अब ट्रैफिक पुलिस तैनात होगी। इस दौरान नजर रखी जाएगी कि कोई भी नाबालिग छात्र बाइक या कार चलाकर स्कूल तो नहीं आता है। यदि ऐसा तो पैरेंट्स को तुरंत मौके पर बुलाया जाएगा। उन्हें हिदायत दी जाएगी की बिना ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

20 अप्रैल तक ट्रैफिक पुलिस बच्चों और उनके अभिभावकों को हिदायत देगी। इसके बाद यदि बच्चे बाइक या कार चलाकर स्कूल आए तो अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया है। ट्रैफिक पुलिस स्कूल- कॉलेजों में आने वाले छात्रों के लाइसेंस की जांच करेगी। बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले बच्चों के पेरेंट्स को फोन कर स्कूल बुलाया जाएगा। उन्हें हिदायत दी जाएगी कि बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने की अनुमति न दें। ऐसा करते पकड़े जाने पर पैरेंट्स पर कार्रवाई होगी। साथ ही यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जवाबदारी भी पैरेंट्स की ही होगी।

18 वर्ष से कम उम्र की आयु में गियर वाली बाइक चलाने का लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 16 से 18 वर्ष की आयु में सिर्फ बिना गियर वाली 50 सीसी तक की क्षमता तक के वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 1 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही ऐसे बच्चों को पकड़े जाने पर गाड़ी मालिक के खिलाफ भी जुर्माने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस के यदि कोई नाबालिग वाहन चला रहा है। इस दौरान कोई हादसा हो जाता है और इसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वाहन का बीमा होने के बाद भी कंपनी इस आधार पर थर्ड पार्टी क्लेम देने से इनकार कर सकती है कि संबंधित चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

यह पैरेंट्स की लापरवाही: सीबीएसई के सहोदय ग्रुप के अध्यक्ष फादर दर एथनेस लाकरा ने बताया कि नाबालिग बच्चे हाईस्पीड गाड़ियां चलाते हैं। यह बच्चों की नहीं पेरेंट की लापरवाही है। जब कोई गड़बड़ी होती है तो प्रशासन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करता है।

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