Home राष्ट्रीय किसी को भी आरक्षण समाप्त नहीं करने दूंगा: PM मोदी…

किसी को भी आरक्षण समाप्त नहीं करने दूंगा: PM मोदी…

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बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी और हाल ही में विवादास्पद बयान देने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधते हुए सोमवार को सवाल किया कि चुनाव आयोग प्रज्ञा का नामांकन रद्द क्यों नहीं कर रहा है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में कहा कि किसी को भी आरक्षण समाप्त नहीं करने दूंगा. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक मजबूर, मरी पड़ी और भ्रष्ट सरकार होती है तो सभी का नुक्सान होना निश्चित है. कांग्रेस और महामिलावटी लोगों के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जनता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूछे कि राफेल विमानों की खरीद के मामले में 30 हजार करोड़ रुपये दिलवाने के एवज में अनिल अम्बानी ने उन्हें क्या दिया है ? गांधी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के तिलोई में सोमवार को आयोजित जनसभा में कहा, ‘जब प्रधानमंत्री मोदी आकर झूठे भाषण देते हैं तो एक बार उनसे यह सवाल भी कर लीजिये कि आपने 30 हजार करोड़ रुपये अम्बानी को क्यों दिये और उसके बदले में अम्बानी ने आपके लिये क्या किया?’

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने राजनीति में आने को लेकर कहा कि मेरे पिछले ट्वीट में आप सभी की दिलचस्पी देखकर अच्छा लगा. लेकिन मैं यहां एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं.अभिनेत्री और डांसर सपना चौधरी ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के लिए प्रचार शुरू की. उन्होंने इस मौके पर कहा कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुई हूं. मनोज तिवारी हमारे अच्छ दोस्त हैं इसलिए मैं प्रचार कर रही हूं. बीजेपी ने मनोज तिवारी को उत्तर पूर्व दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है.

निर्वाचन आयोग ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी बायोपिक के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में सौंप दी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने निर्वाचन आयोग की इस रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुये कहा कि इसकी एक प्रति फिल्म निर्माता को भी उपलब्ध करायी जाये. पीठ इस मामले में 26 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगी.

अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का नामांकन वैध पाया गया है. राहुल गांधी के नामांकन को योग्यता और नागरिकता के आधार पर चुनौती दी गई थी. आज 2 घंटे तक सुनवाई के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन को वैध करार दिया है.राहुल गांधी के नामांकन पर उठे सवालों का जवाब देने राहुल गांधी के वकील के.सी. कौशिक जिला कलेक्ट्रट गौरीगंज में जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां पहुंच गए हैं. अमेठी से 4 उम्मीदवारों ने राहुल गांधी के नामांकन पत्र पर उंगलियां उठाई थी.कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में जवाब दाखिल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से रखने के लिए राहुल गांधी ने खेद जताया है. राहुल ने कहा है कि मेरे जिस बयान को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है वो चुनाव प्रचार के गर्म माहौल में दिया गया था. मेरा इरादा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के आदेश को गलत प्रस्तुत करने का नहीं था.

याचिका में आरोप है कि एक मामले में राहुल गांधी ने ब्रिटेन में आयकर रिटर्न दाखिल किया है और खुद को ब्रिटेन का नागरिक दर्शाया है.उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर याचिका दायर करने वाले से 19 अप्रैल को कहा कि वह अपनी शिकायत उठाने के लिए केन्द्र सरकार की सक्षम प्राधिकार से संपर्क करें.रवि प्रकाश ने ब्रिटेन में पंजीकृत एक कंपनी के कागजात के आधार पर यह दावा किया था. राहुल गांधी के वकील राहुल कौशिक ने शिकायत में व्यक्त आपत्तियों पर जवाब के लिए समय मांगा था. इसके बाद चुनाव अधिकारी ने 22 अप्रैल सुबह साढे दस बजे का सुनवाई का समय तय किया था.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हुए विवाद पर अमेठी की कोर्ट में थोड़ी देर बाद फैसला होगा. कोर्ट तय करेगी कि राहुल गांधी का नामांकन वैध होगा या खारिज. अमेठी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ध्रुवलाल के वकील रवि प्रकाश ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए.निर्वाचन आयोग ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी बायोपिक के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में सौंप दी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने निर्वाचन आयोग की इस रिपोर्ट को रिकार्ड पर लेते हुये कहा कि इसकी एक प्रति फिल्म निर्माता को भी उपलब्ध करायी जाये. पीठ इस मामले में 26 अप्रैल को आगे सुनवाई करेगी. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह अपने आदेश पर फिर से विचार करे और पूरी फिल्म देखने के बाद इस मामले में कोई निर्णय ले.

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