Home Una Special 2 दिन में रिपोर्ट न दी तो नपेंगे सरकारी स्कूल…

2 दिन में रिपोर्ट न दी तो नपेंगे सरकारी स्कूल…

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ऊना। शिक्षा विभाग ने स्कूली विद्यार्थियों को नशे से बचाने और स्कूलों में नोडल ऑफिसर नियुक्त करने की रिपोर्ट दो दिन में जिला के शिक्षा कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।

इसके लिए अगर कोई भी शिक्षा विभाग के निर्देशों को नहीं मानता है तो शिक्षा विभाग उनको डिफाल्टर घोषित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी कर हर स्कूलों में स्कूल प्रबंधन की ओर से एक शिक्षक को नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी देने के आदेश दिए हैं। इसे बाद में नशे के खिलाफ प्रार्थना सभा में, कक्षाओं और प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक करना होगा, साथ ही अभिभावकों तथा विद्यार्थियों की सहायता ने लोगों को नशे से दूर रहने तथा बच्चों को नशे के बचाने के लिए सचेत करना होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रबंधन से दो दिन में इसकी रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद रिपोर्ट को शिमला भेजा जाएगा।

प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि इस संबंध में डीओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर स्कूल के पास कोई नशा संबंधी गतिविधि हो रही है तो स्थानीय लोग, विद्यार्थी, स्टाफ सदस्य सीधे शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को सूचित कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक बीआर धीमान ने स्कूल प्रबंधनों को दो दिन में रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिए हैं।

स्कूल के आसपास के माहौल की भी देनी होगी जानकारी
स्कूल में नियुक्त नोडल ऑफिसर को इस रिपोर्ट में स्कूल के आसपास की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। अगर कोई दुकानदार स्कूल के निर्धारित सीमा के अंदर नशा बेचने का काम करता है या फिर ऐसे ही किसी स्थान पर कोई नशा संबंधी काम चल रहा हो जिसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा हो तो इसकी जानकारी देनी होगी।

ये होंगे नोडल ऑफिसर का कार्य
नोडल ऑफिसर को हर दिन प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को एक या दो लेक्चर देकर नशे के कुप्रभावों के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही इस मुद्दे पर हर महीने अभिभावकों के साथ बैठक, स्कूलों में नशा विरोधी और कुप्रभावों के पोस्टर लगाकर, लोगों को बातचीत कर बच्चों को नशे से बचाने सहित अन्य कई प्रकार के कार्य करने होंगे

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