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किसानों से मांगे आवेदन CM खेत संरक्षण योजना शुरू…

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कृषि विभाग के माध्यम से चलाई जा रही मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना शुरू कर दी गई है। जो सभी ब्लॉकों में उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ किसानों के  लिए सब्सिडी द्वारा दिया जा रहा है। इसमें किसानों को 80 से 85 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग की औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना किसानों और बागवानों दोनों के लिए फायदेमंद है।

इस योजना के तहत किसानों को जंगली जानवरों बंदरों, सअरों और अन्य प्रकार के जंगली जानवरों द्वारा खेती के नुकसान की समस्या से निजात मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सिर्फ 20 प्रतिशत राशि ही खर्च करनी पड़ेगी। इस बाड़ में लगी तारों से झटके से जानवर को सिर्फ  दस हजार वोल्टेज का झटका लगेगा जो जानवरों को भगाने के लिए काफी है इससे इनसानों को कोई खतरा नहीं होगा। इस बाड़ में अगर कोई खराबी आए तो कंपनी के कर्मचारी स्वंय इसकी मरम्मत करेगें। इस बाड़ को लगाने के लिए किसानों को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग की औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। जिसमें किसानों को कृषि विभाग का एक फार्म भरना पड़ेगा उसके साथ जमीन की जमा बंदी, नक्षा भी लगाना होगा। सभी दस्तावेज को एकत्र कर किसान उसे अपने ब्लॉक में जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते है।

सामूहिक तौर पर ले सकते है योजना का लाभ
मुख्यमंत्री खेती संरक्षण योजना के लिए किसान को 20 प्रतिशत तक राशी खर्च करनी पड़ेगी। यदि कोई किसान अकले इस योजना का लाभ उठाने में अर्स्मथ है तो किसान तीन लोगों का समूह बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते है और समूह में इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ 15 प्रतिशत राशि ही देनी पड़ेगी।

बिजली के खर्चे से मिलेगी निजात मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के खेतों के चारों और सोलर लाइट से चलने वाला बाड़ लगाया जाएगा। इससे किसानों को बिजली बील से भी निजात मिलेगी। योजना के तहत कंपनी स्वंय किसानों के खेतों के चारो ओर इस बाड़ को लगाएंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी किसानों को बताया जाएगा।  योजना का लाभ उठाने के लिए औपचारिकताएं जरूरी: भवानी जिला कृषि अधिकारी मोहेंद्र सिंह भवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग की औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। बिना औपचारिकताओं से किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

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