Home Bhopal Special हाईकोर्ट से प्रो. कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज…

हाईकोर्ट से प्रो. कुठियाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज…

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माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं के आरोपी पूर्व कुलपति प्रो. बीके कुठियाला की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट जबलपुर ने सोमवार को खारिज कर दी।  वहीं, भोपाल की विशेष अदालत उनकी फरारी उद्घोषणा पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी।

प्रो. कुठियाला की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर ईओडब्ल्यू ने आपत्ति की थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला अगले दिन के लिए सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अगले दिन फैसला नहीं सुनाया था। सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज दी। याचिका खारिज होने के बाद संभवत: प्रो. कुठियाला भोपाल कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। इधर, गिरफ्तारी वारंट की अवधि गुजर जाने के बाद भी प्रो. कुठियाला राजधानी की विशेष अदालत में हाजिर नहीं हुए थे।

इसके बाद ईओडब्ल्यू की ओर से धारा 82 के तहत फरारी उद्घोषणा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इस बीच उनके वकील ने कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करके बताया था कि प्रो. कुठियाला 19 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर होंगे, लेकिन शाम तक वे हाजिर नहीं हुए थे। इस कारण फरारी उद्घोषणा पर फैसला टल गया था। कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख तय की थी। फरारी उद्घोषणा पर कोर्ट संभवत: मंगलवार को फैसला करेगा। ईओडब्ल्यू ने विश्वविद्यालय में आर्थिक अनियमितताओं और नियम विरुद्ध नियुक्तियों के मामले में प्रो. कुठियाला समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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