गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि पुलिस बल में वृद्धि एवं विशेषज्ञ दक्षता का विकास बहुत आवश्यक है। गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि भयमुक्त एवं अपराधमुक्त समाज ही निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होता है। अत: पुलिस कानून का सख्ती से पालन कराए। बैठक में समिति सदस्य और लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह और चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री शरद जैन भी मौजूद थे।
गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने पुलिस के साइबर सेल को संभाग एवं बड़े जिलों में भी स्थापित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि इस सेल में विशेषज्ञों की टीम तैनात करें, आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था की जाए और अधिकारियों को समय-समय पर आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाए। गृह मंत्री ने कहा कि साइबर कानून सख्त हों ताकि अपराध कम हो।
उन्होंने कहा कि साइबर अपराध कानूनों का सख्ती से पालन करवाया जाए। गृह मंत्री ने साइबर कानूनों में आवश्यक संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं में अधिकार एवं कानूनों के प्रति जागरूकता की मानसिकता विकसित करना जरूरी है। पीड़ित महिलाओं को सरकार द्वारा दी जा रही विधिक एवं आर्थिक सहायता की जानकारी लोगों को दी जाए।
गृह मंत्री ने कहा कि ब्यूटी पार्लर, स्पा पार्लर आदि की प्राधिकृत विभाग से समय-समय पर आकस्मिक जांच कर महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता की जाना चाहिए। अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दंड का प्रावधान करने पर बल दिया। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। साथ ही, अवैध शराब की बिक्री होना पाये जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण और चालानी कार्रवाई सख्ती से की जाए।
बैठक में डायल-100 की उपयोगिता को देखते हुए पीड़ितों एवं जरूरतमंदों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। मप्र जन-सुरक्षा विनियमन विधेयक, क्राइम ब्रांच के सुदृढ़ीकरण, आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक एवं कानून व्यवस्था, विशेष प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना सहित अन्य बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर सर्व-सम्मति से निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह के.के. सिंह, पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और अपर महानिदेशक राजीव टण्डन उपस्थित थे।