Home Bhopal Special Aura मॉल के संचालक को 31 लाख का नोटिस….

Aura मॉल के संचालक को 31 लाख का नोटिस….

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भोपाल.खेती की जमीन पर मॉल तानकर उस पर बिना डायवर्जन के कमर्शियल उपयोग को लेकर टीटी नगर एसडीएम संजय श्रीवास्तव ने अॉरा मॉल संचालक पर 31 लाख की डायवर्जन वसूली निकाली है। वसूली की राशि जमा कराने की जिम्मेदारी तहसीलदार भुवन गुप्ता को दी गई है। पांच साल पहले गुलमोहर कॉलोनी में यह मॉल बनाया गया था।
यह जमीन सरकारी रिकार्ड में खेती की जमीन है, जिसका बिना डायवर्जन के निर्माण किया गया है। इसके बाद एसडीएम टीटी नगर ने मॉल के मालिक पर 31 लाख 80 हजार रुपए की वसूली निकाली है। उक्त राशि जमा नहीं करने पर मॉल की कुर्की की जाएगी। तहसीलदार भुवन गुप्ता का कहना है कि मॉल को बिना डायवर्जन के बनाया गया है।
 दो सप्ताह बाद भी तहसीलदार फैसला नहीं ले सके हैं कि यदि बिट्टन मार्केट स्थित श्रीमती साड़ी मॉल की कुर्की कुर्की होती है तो वह मेसर्स आरती अग्रवाल के लिए की जाएगी या बैंक आॅफ महाराष्ट्रा के लिए। इस संबंध में फैसला अब कलेक्टर लेंगे।
दरअसल मेसर्स आरती अग्रवाल (भागीदारी फर्म) की ओर से संतोष बंसल ने मॉल की कुर्की की कार्रवाई को लेकर आपत्ति पेश की है, इसके बाद से ही मामला उलझा है। श्रीमती साड़ी के संचालक ने बिट्टन मार्केट स्थित मॉल को बंधक रखकर बैंक आॅफ महाराष्ट्र से लोन लिया, जिसको उन्होंने नहीं चुकाया। तत्कालीन कलेक्टर निशांत वरवड़े ने 18 करोड़ की वसूली के लिए दिसंबर 2016 में मॉल को कुर्क कर बैंक को पजेशन देने के आदेश दिए। तहसीलदार टीटी नगर ने श्रीमती साड़ी के संचालक को 14 सितंबर शाम तक मॉल को खाली करने का नोटिस थमाया था।

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