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कोटखाई केस: 4 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर, CBI नहीं पेश कर पाई चालान…

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कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर अरोपी कोर्ट में बेल बॉन्ड जमा करवाए। गौरतलब है कि कोटखाई मर्डर केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में 90 दिन हो गए थे और सीबीआई उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश नहीं कर पाई। इसी आधार पर आरोपियों ने कोर्ट में बेल की अर्जी दाखिल की थी जो कोर्ट ने सोमवार देर रात मंजूर कर दी।आपको बता दें कि पुलिस एसआईटी ने इसी साल 13 जुलाई को कोटखाई में छात्रा के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिसमे आशीष चौहान, राजेंद्र सिंह हलाइला, सुभाष सिंह बिष्ट गढ़वाल, सूरज सिंह नेपाल, लोकजन उर्फ छोटू नेपाल, दीपक पौड़ी गडढ़वाल शामिल थे।
19 जुलाई की रात को कोटखाई थाने एक आरोपी सूरज नेपाली की थाने में हत्या हो गई थी। उसके बाद 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में चल रहे थे। बीते शुक्रवार देर शाम एक अन्य आरोपी आशीष चौहान को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने 90 दिनों तक सीबीआई द्वारा कोई सबूत ना देने पर आरोपी आशीष चौहान को जमानत दे दी।

सोमवार को अन्य 4 आरोपियों ने भी जिला अदालत में जमानत याचिका पेश की। जहां कोर्ट ने रात को यह निर्देश दिया की आरोपी एक सप्ताह में बेल बॉन्ड जमा कराएं इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों की बेल अर्जी मंजूर कर ली।

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