राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों को उनका मताधिकार का उपयोग करने के लिए 9 नवम्बर को यह अवकाश घोषित किया गया है।इसके अलावा जो कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं, लेकिन किसी अन्य स्थान पर मताधिकार रखते हैं, उन्हें संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। बता दें कि यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्टरूमेंट एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए देय अवकाश मान्य होगा।