हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमुडा को आदेश दिए हैं कि सरकार के विभिन्न विभागों से रखरखाव की बकाया राशि वसूलने के लिए चार सप्ताह का नोटिस जारी करें। यदि फिर भी कोई विभाग अपनी बकाया राशि हिमुडा को न चुकाए तो उन विभागों की इमारतों के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश हिमुडा के रखरखाव की दरों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए।हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमुडा को आदेश दिए हैं कि सरकार के विभिन्न विभागों से रखरखाव की बकाया राशि वसूलने के लिए चार सप्ताह का नोटिस जारी करें। यदि फिर भी कोई विभाग अपनी बकाया राशि हिमुडा को न चुकाए तो उन विभागों की इमारतों के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश हिमुडा के रखरखाव की दरों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए।