बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान विदेश जाना चाहते हैं। लेकिन काले हिरण शिकार मामले में जमानत पर रिहा होने की वजह से उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है। सलमान ने जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में एक याचिका दायर कर विदेश जाने की इजाजात मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को भारत से बाहर जाने की अनुमति दे दी। आपको बता दें कि सलमान अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए विदेश जाना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट में चार देशों की यात्रा की इजाजत मांगी थी। गौरतलब है कि काला हिरण का शिकार मामले में जोधपुर जिला न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को पांच साल कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि दो दिन बाद उन्हें कोर्ट से 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी गई थी।
इस मामले में सलमान खान को पांच साल की जेल की सजा जोधपुर की एक अदालत ने सुनाई है। कांकाणी में दो काल हिरणों का शिकार वन विभाग ने शिकायत दर्ज करके सात को आरोपी बनाया। आरोपियों में सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू, दुष्यंत सिंह और दिनेश गावड़े) । इस मामले के चश्मदीद गवाह( छुगाराम, पूनम चंद, शेराराम और मंगीलाल) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में इस पर संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया गया। आरोपों पर दलीलें हुई और आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए। दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षा याचिकाएं दायर की।
निचली अदालत में सभी आरोपियों के ऊपर संशोधित आरोप तय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटकी अदालत में मुकदमे की शुरुआत। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने गवाही देने वाले अभियोजन के कुल गवाह28 थे। अपना बयान दर्ज कराने के लिए सभी आरोपी अदालत में उपस्थित हुए। निचली अदालत में अभियोजन के द्वारा अंतिम दलीलें शुरू हुई। बचाव पक्ष द्वारा अंतिम दलीलें शुरू हुई। निचली अदालत ने अंतिम दलीलों को पूरा किया। निचली अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा। फैसला सुनाया गया।