हिमाचल सरकार ने ढाई मंजिला भवन मामले में पिछले हफ्ते एनजीटी में याचिका दायर की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) 15 मई को शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल से ज्यादा निर्माण पर लगी रोक के मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। पुनर्विचार याचिका में प्रदेश सरकार ने साढ़े तीन मंजिल भवन बनाने और जमीन का स्लोप 45 डिग्री तक करने की छूट मांगी है। एनजीटी ने अपने पहले के आदेश में ढाई मंजिला तक निर्माण और जमीन का 35 डिग्री स्लोप रखने को कहा था।
उल्लेखनीय है कि एनजीटी के आदेश के बाद शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला तक ही नक्शे पास हो रहे हैं। अधिकांश लोग इस फैसले के पक्ष में नहीं हैं। जनता ने प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया कि इस मामले में सरकार या तो सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखे।
इसके चलते प्रदेश सरकार ने एनजीटी में पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया। जब यह मामला एनजीटी में रखा गया तो कोर्ट में चार सदस्यीय बेंच नहीं थी। दो सदस्य सेवानिवृत्त होने के कारण यह मामला लटक गया। सुनवाई के लिए चार सदस्यीय टीम का होना अनिवार्य था। अब एनजीटी में चार सदस्यीय बेंच है। जनता को उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (टीसीपी) तरुण कपूर ने बताया कि ढाई मंजिला भवन निर्माण संबंधित मामले में पुनर्विचार याचिका दायर हो गई है।