आयकर विभाग ने ‘तुरंत’ पैन संख्या जारी करने की एक सेवा शुरू की है. इसके तहत पहली बार पैन चाहने वालों को उनके आधार कार्ड के आधार पर तुरंत ई-पैन जारी कर दिया जाएगा. आयकर विभाग ने हाल ही में एक परिपत्र में यह जानकारी दी है. इसके अनुसार,‘यह सुविधा नि:शुल्क है वैध आधार धारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीमित समय के लिए उपलब्ध है.’
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी वित्तीय व कर मामलों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का आवेदन कर रहे हैं जिसे देखते हुए यह नयी सुविधा शुरू की गई है.
इसके तहत आवेदनकर्ता के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ‘ओटीपी’ भेजा जाता है और उसी के आधार पर नया पैन जारी कर दिया जाता है. यह ई-पैन सुविधा केवल केवल व्यक्तिगत स्तर पर आवेदन करने वाले नागरिकों के लिए है.
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है. आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया. इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी. नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन – आधार को जोड़ने की समय सीमा को ‘ मामले पर विचार ’ करने के बाद बढ़ाया जा रहा है.