Home हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी….

पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी….

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राज्य निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के रिक्त पदों को भरने के लिए उप-चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नगरपालिकाओं को छोड़कर संबंधित पंचायत, विकास खंड और ज़िले में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है।
आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मतदान केन्द्रों की सूची 11 जुलाई, 2018 या इससे पहले प्रकाशित की जाएगी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पदाधिकारियों के लिए नामित स्थलों पर नामांकन पत्र 11 से 13 जुलाई तक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 16 जुलाई, 2018 को नामांकन पत्रों की जॉंच की जाएगी तथा 18 जुलाई, 2018 को नाम वापिस ले सकते हैं। 18 जुलाई को सहायक/निर्वाचन अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की सूची तैयार कर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि आवश्यकता हुई तो 29 जुलाई को प्रातः 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा।
ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत के मतों की गणना मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद की जाएगी। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के मतदान की गिनती 30 जुलाई को सम्बन्धित खण्ड मुख्यालय में की जाएगी।
प्रवक्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों, उप-प्रधान और प्रधान के चुनाव परिणाम की घोषणा मतगणना के तुरन्त बाद की जाएगी। पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के परिणाम खण्ड मुख्यालय पर मतगणना समाप्ति के तुरन्त बाद घोषित किए जाएंगे। जिला परिषद के चुनावों के नतीजे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 में निहित प्रावधान के अनुसार घोषित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया 31 जुलाई, 2018 तक पूरी कर दी जाएगी।
प्रवक्ता ने कहा कि जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए नगरपालिकाओं के सीमा क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिला में आचार संहिता जारी रहेगी जबकि पंचायत समिति सदस्य के उप-चुनाव के लिए नगरपालिकाओं के सीमा क्षेत्र को छोड़कर पूरे विकास खण्ड में आचार संहिता लागू होगी। जबकि प्रधान, उप-प्रधान और वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए पूरी ग्राम पंचायत में आचार संहिता लागू रहेगी।

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