हिमाचल हाईकोर्ट ने ननखड़ी तहसील के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुंगल बाल्टी में शिक्षकों और स्टाफ की कमी से संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार से पूछा है कि कितने समय में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने सुरेश कुमार मेहता की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार राजकीय उच्च विद्यालय कुंगल बाल्टी में काफी लंबे समय से शिक्षकों व स्टाफ की कमी चल रही है। इस कारण स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार इस स्कूल में प्रिंसिपल, प्रवक्ता इतिहास, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, डीपीई, भाषा शिक्षक, सीनियर असिस्टेंट, आईपी और पीईटी के पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार रिक्त पदों को भरने संबंधित मामले पर स्कूल प्रशासन ने शिक्षा विभाग को समय-समय पर अवगत करवाया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने भी शिक्षा मंत्री को कई बार ज्ञापन सौंपकर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की गुहार लगाई थी, लेकिन आज तक इन रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभाग की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। वर्तमान में इस विद्यालय में पांच गांवों के लगभग 80 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी के चलते उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है।