ऊना। बंगाणा के ध्यूंसर महादेव मंदिर तलमेहड़ा के सरकारी अधिग्रहण पर हाईकोर्ट ने स्टे ऑडर्र को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
वीरवार को उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। इसमें सरकार ने अपना पक्ष रखा।
फिलहाल न्यायालय ने स्टे ऑर्डर बरकरार रखा। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने 7 मार्च को सदाशिव मंदिर ध्यूंसर के मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। गौरतलब है कि मंदिर के सरकारीकरण और नई कमेटी के विरोध में सदाशिव मंदिर ध्यूंसर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ध्यूंसर महादेव मंदिर के पूर्व ट्रस्ट के पदाधिकारी हाईकोर्ट के इस फैसले से खुश हैं। कहा जा रहा है कि मंदिर के साथ राजनीतिकरण हो रहा है। अंदरखाते मंदिर को अधिगृहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिवभक्तों ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि हाईकोर्ट के निर्णय पर कार्रवाई की जाए।
विकास कार्यों को मिली गति ध्यूंसर महादेव मंदिर कमेटी के सदस्य प्रवीण शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है। भविष्य में भी इसी प्रकार की उम्मीद रखे हुए हैं। शर्मा ने कहा कि जब से मंदिर के अधिग्रहण को स्टे मिल रहा है, तब से विकास कार्यों को गति मिली है। इस दौरान जहां गोशाला का निर्माण किया गया, वहीं लंगर के पास पेवर टाइलें लगाई गईं। अब मंदिर के भवन में लिफ्ट लगाने की योजना है। यदि हाईकोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आता है तो विकास की नई और योजनाओं को शुरू किया जाएगा।