काला हिरण शिकार प्रकरण में ट्रायल कोर्ट से मिली पांच साल की सजा के खिलाफ फिल्म अभिनेता सलमान खान की अपील पर आज सुनवाई होगी। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर भी आज सुनवाई होगी। वहीं काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान के साथ सह आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई होगी।
जोधपुर शहर के निकट स्थित कांकाणी गांव की सरहद में वर्ष 1998 में तीन काले हिरणों का शिकार करने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने गत वर्ष 5 अप्रेल को अपना फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोषी करार दिया था। उन्हें इस मामले में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ सलमान खान की अपील पर आज जिला एवं सत्र जिला जोधपुर जज चंद्र कुमार सोनगरा की कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान सलमान के अधिवक्ता महेश बोड़ा व हस्तीमल सारस्वत सलमान खान का पक्ष रखेंगे वहीं सरकार की ओर से लोकअभियोजक अधिकारी पोकरराम विश्नोई पैरवी करेंगे।
फिल्म अभिनेता सलमान खान को आर्म्स एक्ट में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद सरकार द्वारा पेश की गई फैसले के खिलाफ अपील पर आज जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। 20 साल पुराने अवैध हथियार रखने के मामले फिल्म अभिनेता सलमान खान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट द्वारा संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दे रखी है।
कांकाणी फिल्म शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को सजा दिए जाने और सहआरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने बरी कर दिया था। जिसके खिलाफ बिश्नोई समाज की ओर से जिला एवं सत्र जिला जोधपुर कोर्ट में एक अपील पेश की गई थी इस अपील पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। विश्नोई समाज की ओर से अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई पक्ष रखेंगे।