सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेन्द्र मोदी पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर फिल्म चुनाव में किसी पक्ष विशेष को प्रभावित करती है तो यह देखना चुनाव आयोग का काम है। कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयोग को यह तय करना है कि क्या फिल्म आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर सकती है।
कांग्रेस नेता अमन पवार ने यह याचिका दायर की थी। कोर्ट ने यह भी कहा – फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। फिल्म में क्या है। यह देखना बोर्ड का काम है।
मोदी बायोपिक पर दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलीज डेट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा चुनाव आयोग से भी इस फिल्म की शिकायत की गई थी। जिसके बाद विवेक ओबेरॉय और डायरेक्टर ओमंग कुमार, फिल्म के मेकर्स के साथ चुनाव आयोग में नोटिस का जवाब देने पहुंचे।