सेशन जज चंबा राजेश तोमर की अदालत ने सोमवार को चरस तस्करी के मामले मेें अहम फैसला सुनाते हुए सिकंदर निवासी भड़ोली, अशोक कुमार निवासी गलोड़, और राजेश कुमार निवासी कोटलू, जिला हमीरपुर को 11 साल की कैद और एक लाख दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा मुकर्रर कर दी। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में तीनों को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि तीनों से 10 अप्रैल, 2018 को उस वक्त चरस बरामद हुई थी, जब पुलिस की टीम ने चौहड़ा में टनल के समीप नाकाबंदीकर रखी थी।
नाके पर गुजरने वाले हर वाहन और राहगीर की शक के आधार पर तलाशी ली जा रही थी। इस मौके पर जब नाके पर से हमीर जिले के अलग-अलग एरिया से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर, अशोक और राजेश कुमार अपने वाहन से गुजरे, तो उनकी भी शक के आधार पर तालाशी ली गई। इस दौरान तालाशी के दौरान उनके कब्जे से एक किलो 666 ग्राम चरस बरामद की गई।
बहरहाल, इस संदर्भ में आईपीसी की धारा 20 मादक पदार्थ द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और फिर तमाम जांच पड़ताल के बाद इस संदर्भ में कोर्ट में चालान पेश किया। 20 ग्वाह इस मामले में पेश हुए और फिर सोमवार को इस मामले में सेशन जज की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए तीनों को 11 साल की कैद और एक लाख दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा मुकर्रर कर दी। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में सजायाफ्ता को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।