Home हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय….

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय….

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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय 1 अप्रैल, 2019 से बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार, अब जिला परिषद अध्यक्ष को 11 हजार रुपये के स्थान पर 12 हजार रुपये और उपाध्यक्ष को 7500 रुपये के स्थान पर 8000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जिला परिषद के सदस्यों को अब 4500 रुपये के बजाय पांच हजार रुपये तथा पंचायत समिति अध्यक्ष को 6500 रुपये के स्थान पर 7000 रुपये, उपाध्यक्ष को 4500 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये जबकि  पंचायत समिति सदस्यों को 4000 रुपये के स्थान पर 4500 रुपये मिलेंगे।
ग्राम पंचायत प्रधानों का मानदेय चार हजार रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये, उप-प्रधानों का मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया है तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों को अब माह में आयोजित अधिकतम दो बैठकों के लिए 240 रुपये के स्थान पर 250 रुपये प्रति बैठक दिए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के मानदेय को तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है जिससे 1528 कर्मी लाभान्वित होंगे। अंशकालिक कर्मियों के रिक्त पड़े पदों को भरने का भी फैसला लिया गया है।
 बैठक में राज्य में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मिलाकर आरंभ की गई ‘उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना’ के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त निःशुल्क गैस सिलेंडर देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस निर्णय से राज्य के दो लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल ने प्राथमिक सहायक अध्यापकों की वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्हें समेकित 27 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान करने का निर्णय लिया।
बैठक में ‘अटल स्कूल वर्दी योजना’ के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए कक्षा एक, तीन, छः और नौ के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित करने के लिए खरीद एवं आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया है कि अटल वर्दी योजना के अंतर्गत मौजूदा सत्र के दौरान पहली से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थियों को भी वर्दी प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बी.पी.एल परिवारों की महिलाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य की 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी।
मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) को जारी रखते हुए इसके अंतर्गत वर्ष 2019 में आम की सभी किस्मों की खरीद पर 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि करने का निर्णय लिया जिससे बागवानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके।
मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री कन्यादान योजना’ के अंतर्गत निराश्रित लड़कियों/महिलाओं या उनके माता-पिता/अभिभावकों को उनकी विवाह के लिए दी जाने वाली विवाह अनुदान राशि को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत नारी सेवा सदन/नारी निकेतन में रह रहीं महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
बैठक में महिला विकास निगम द्वारा स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए 1,50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना’ के अंतर्गत किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल देखभाल संस्थानों की मेरिट लिस्ट (छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग) में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आठवीं, नौवीं, दसवीं, जमा एक, जमा दो की कक्षाओं के विद्यार्थियों को 10 हजार प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया। इस योजना के अंतर्गत 10 छात्रों एवं 10 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
बाल उत्पीड़न से ग्रस्त बच्चों में आत्म-विश्वास व स्वाभिमान वापिस लौटाने के अतिरिक्त उनके लिए वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन, पुनर्वास और आजीविका समर्थन करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने नाबालिग बलात्कार पीड़ितों एवं बाल शोषण के लिए पुनर्वास सहायता योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के तहत नाबालिग बच्चों तथा उनके परिजनों को व्यावसायिक/अनुभवी परामर्शदताओं द्वारा छः महीने के लिए गहन परामर्श प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आजीविका समर्थन के रूप में 21 वर्ष तक की आयु तक नाबालिक पीड़ितों को 7500 रूपये मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
बैठक में चम्बा जिला के नागरिक अस्पताल, भरमौर में मै. अपोलो अस्पताल के माध्यम से टेली-मेडिसिन सुविधा आरम्भ करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से क्षेत्र के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी।
मंत्रिमंडल ने जिला मण्डी के सरकाघाट के अंतर्गत आने वाले भरडवाड में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मण्डल खोलने सहित आवश्यक पदों के सृजन के निर्णय को भी स्वीकृति प्रदान की।
पद/भर्तियां-
मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोफैसर के तीन पद तथा प्रवक्ता के तीन पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिला के सरकाघाट स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर जिला के झण्डूता में सिविल जज न्यायालय स्थापित करने के अतिरिक्त इनमें विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से नियमित आधार पर विभिन्न संकायों के सहायक प्रोफैसर के सात पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रिमण्डल ने आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ सहायक के 11 पद भरने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुसूचित जाति उप-योजना शाखा में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से सांख्यिकी सहायक के 5 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की नापतोल शाखा में अनुबंध आधार पर सहायक नियंत्रक के 5 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के नए स्तरोन्नत शहीद तिलकराज राजकीय उच्च विद्यालय धेवा में विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित करने एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

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