19 जून को ढकोरा गांव में बच्चे को पत्थर लगने के मामले में पुलिस 5 साल के मासूम पर दर्ज हुए मारपीट, जान से मारने की धमकी और गालियां देने की गंभीर धाराओं में 5 साल के मासूम पर केस दर्ज कर लिया था। जब इसका विरोध हुआ तो पुलिस को गलती का अहसास हुआ है और अब इस प्रकरण को खारिज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए शहर थाना पुलिस ने डीपीओ से अभिमत मांगा है।
इसी अभिमत के आधार पर पुलिस बच्चे के खिलाफ दर्ज प्रकरण को खारिज कराएगी। बीती 19 जून को ढकोरा गांव की राधाबाई पत्नी पर्वतसिंह ने शहर थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसके लड़के को पप्पू हरिजन के लड़के ने अश्लील गालियां दी। विरोध करने पर सिर में पत्थर मार दिया साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुलिस जब मामले की जांच करने गांव पहुंची तो उसे मालूम पड़ा कि जिस बच्चे को आरोपी बताया था उसकी उम्र महज 5 साल है।
इस मामले में अब शहर थाना पुलिस भी गलत जानकारी देने से बच्चे के खिलाफ दर्ज हुए प्रकरण को खारिज कराने के लिए जिला लोक अभियोजक से अभिमत मांग रही है, ताकि प्रकरण खारिज हो सके। इसके साथ ही पुलिस जिस बच्चे को आरोपी बताया गया है उसकी उम्र संबंधी दस्तावेज भी जुटा रही है। कानून के जानकार बताते हैं कि नियमानुसार 7 साल से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ किसी भी तरह का प्रकरण दर्ज करने का कोई प्रावधान ही नहीं है।