राजधानी में सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में डाक विभाग में फर्जी एवं कूटरचित दस्वातेज तैयार कर पे-स्लिप/ लेजर तैयार कर धोखाधड़ी कर लाखों रूपए निकालने के मामले में सब पोस्ट मास्टर ब्रजमोहन शर्मा, मेल कैरियर संत कुमार शर्मा और अखिलेश मिश्रा को दोषी मानते हुए चार साल की जेल और 80 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। गुरूवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक मनफूल विश्नोई और कमाल उद्दीन ने पैरवी की।
मामले के अनुसार 01 सिंतबर से 23 अक्टूबर 2010 के बीच वा वर्ष 2012 के बीच नई जमीन पोस्ट ऑफिस भिण्ड में सह अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र के करते हुए डाक विभाग के रजिस्टर, पुस्तक व लेखा में जानबूझकर बेईमानी पूर्वक कपट करने के आशय से सामाजिक सुरक्षा योजना के 21 हितग्राहियों के संबंध में 2 लाख 36 रूपये मूल्य की झूठी प्रविष्टि करके फर्जी व कूटरचित पे-स्लिप/लेजर बनाये थे। अभियुक्तगण पर 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत नई जमीन पोस्ट ऑफिस भिण्ड के अधिकारी या कर्मचारी/लोक सेवक के पद पर रहते हुए अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करते हुए सह अभियुक्तगण के लिए दो लाख से अधिक की धोखाधड़ी की।
120 बी सहपठित धारा- 420, 465, 468, 471, 477 ए भादंसं एवं धारा 13(2) सहपठित धारा 13 (1) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत तत्कालीन नई जमीन पोस्ट आफिस जिला भिण्ड के सब-पोस्ट मास्टर बसंत सिंह कुशवाह, सब-पोस्ट मास्टर ब्रजमोहन शर्मा और मेल कैरियर संत कुमार शर्मा के खिलाफ शिकायत पर 18 जुलाई 2013 को मामला दर्ज किया गया था।