ऊना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जियालाल आजाद की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत एक केस में फैसला सुनाते हुए नरेश कुमार सैनी निवासी गांव घालूवाल तहसील हरोली जिला ऊना को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 27(बी)(2) के तहत तीन साल का साधारण कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं एनडीपीएस एक्ट की धारा 28 के तहत छह माह का कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 14 सितंबर 2013 को इंस्पेक्टर संजय कुमार, हेड कांस्टेबल विजय कुमार के साथ हमीरपुर रोड स्थित गांव बरनोह में ट्रैफिक चेकिंग ड्यूटी पर थे।
जहां करीब साढ़े 12 बजे एक नैनो कार एचपी72ए-0283 हमीरपुर की ओर से ऊना की तरफ आई। पुलिस ने कार को जांच के लिए रोका और पूछताछ में चालक ने अपना नाम नरेश कुमार बताया। वह वाहन के दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस को न दिखा सका। संदेह होने पर जब पुलिस टीम ने कार की जांच की तो दो बैग मिले। जो ड्राइवर सीट के नीचे छिपाए हुए थे। पुलिस ने बैगों से तीन हजार नशीली गोलियां और 128 नशीले कैप्सूल बरामद किए। कार चालक पुलिस टीम को उक्त नशीली दवाओं का कोई लाइसेंस नहीं दिखा सका। इसके चलते पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर किया था। उसे बाद में अदालत में पेश किया गया। जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए अदालत में आठ गवाह प्रस्तुत किए