मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि गैस पीड़ितों के लिए बने बीएमएचआरसी में आने वाले प्रत्येक गैस प्रभावित मरीज का कोरोना टेस्ट भी आवश्यक रूप से कराएं। पिछले दिनों भोपाल में 7 गैस पीड़ितों की मौत हुई है।
मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि बीएमएचआरसी प्रशासन को इस बात के निर्देश जारी किए जाएंगे कि अस्पताल में आने वाले हर गैस पीड़ित की कोरोना जांच कराई जाए।
कोर्ट में उन्होंने बताया कि सरकार ने बीएमएचआरसी को कोविड-19 का अस्पताल में परिवर्तित करने का अपना आदेश वापस ले लिया है। सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मुख्य न्यायाधीश एके मित्तल और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका का अंतिम निराकरण कर दिया।