भारत में कोरोनावायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. देश में Covid-19 संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 37,336 पर पहुंच गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस से अब तक 1,218 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि संक्रमितों की संख्या 37,336 हो गई है. वहीं, पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,293 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हुई है. 24 घंटे में अब तक सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं
हालांकि, थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 9951 मरीज ठीक को चुके हैं. रिकवरी रेट 26.64 प्रतिशत हो गया. बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लगाया गया. लॉकडाउन के मौजूदा चरण को बढ़ाकर 17 मई कर दिया गया है.
राजधानी दिल्ली में इस वायरस के संक्रमण के मामले बढ़कर 3738 हो गए हैं. पिछले 24 घंटे में यहां 223 नए मामले सामने आए हैं जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है. पिछले 24 घंटों में 73 मरीज ठीक हुए हैं और इसके साथ ही यहां कुल 1167 लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. दिल्ली में कोरोनावायरस से अब तक 61 लोगों की जान गई है.
कोरोनावायरस को लेकर देशभर में जारी लॉकडाउन को सरकार ने 3 मई के बाद दो और हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक जारी रहने वाला था जिसे सरकार ने दो और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. अब 17 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा. इस अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन तथा स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे.
रेड-ऑरेंज-ग्रीन ज़ोन में बांटा गया देश
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के सभी जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है. देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 को ग्रीन जोन घोषित किया है. इन इलाकों में कोविड-19 मामलों की संख्या, मामलों के दोगुना होने की दर, जांच की क्षमता और निगरानी एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है.
4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन ज़ में शामिल जिलों में शराब और पान का दुकानें खुल जाएंगी लेकिन इन दुकानों पर खरीददारों को छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी. दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे. लॉकडाउन के तीसरे चरण में कुछ पाबंदियां हटाई जा रही हैं,
जरूरी और गैर जरूरी के किसी भी भेद के बिना, शहरी परिसरों में सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों की दुकानों को खुले रखने की अनुमति होगी. निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33 प्रतिशत तक की क्षमता के साथ काम कर सकते हैं, बाकी लोग घर से काम करते रहेंगे.