लॉकडाउन-4 में शहर काे छह सेक्टर में काेलार, रातीबड़, हाेशंगाबाद राेड, बीएचईएल एरिया, बैरागढ़ और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बांटा गया है। इन 6 सेक्टर में संचालित निजी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और जरूरी सामान की वे सभी दुकानें, जिन्हें प्रशासन ने अनमुति दी है, खोली जा सकेंगी। कलेक्टर तरुण पिथोड़े के अनुसार इन सेक्टर के बाहर सिर्फ सब्जी, किराना, दूध, मेडिकल और कूलर-पंखे की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी।
इधर न्यू मार्केट किराना व्यापारी महासंघ ने गृमंत्री नरोत्तम मिश्रा से न्यू मार्केट में कंटेनमेंट के बाहर विभिन्न दुकानों को भी खोलने की अनुमति देने की मांग की है।वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैै..सवाल- न्यू मार्केट, जवाहर चौक, चौक बाजार, एमपी नगर को किसी सेक्टर में क्यों शामिल नहीं किया गया है, जबकि यहां सबसे ज्यादा दफ्तर हैं ?
कलेक्टर का जवाब- टीटी नगर थाना क्षेत्र में होने के कारण न्यू मार्केट और जवाहर चौक पहले से हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इसी तरह एमपी नगर जहांगीराबाद इलाके से सटा है। यहां की होटलों में जहांगीराबाद क्षेत्र के लोगों को क्वारेंटाइन भी किया गया है। चौक बाजार मंगलवारा और तलैया से लगा है। यहां पर लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में यहां पर अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसलिए इन्हें निर्धारित 6 सेक्टरों से बाहर रखा है।
सवाल- कंटेनमेंट जोन में क्या-क्या खुलेगा?
जवाब – वहां खतरा ज्यादा है। इसलिए वहां कुछ भी नहीं खुलेगा न दफ्तर, न दुकानें।
सवाल- तो फिर कंटेनमेंट में लोगों को राशन, सब्जी और दूध जैसी जरूरी चीजें कैसे मिलेंगी?
जवाब – यहां नगर निगम की गाड़ियां लगाई हैं, जो सुबह निर्धारित समय पर जाती हैं। इनमें दूध, सब्जी-फल और राशन की गाड़ियां शामिल हैं।
सवाल- क्या निर्धारित छह सेक्टर्स के बाहर स्थित इलाकों के निजी दफ्तर खुल सकेंगे?
जवाब- इन सेक्टरों के बाहर की सीमा में स्थित इलाकों जैसे न्यू मार्केट, एमपी नगर, चौक बाजार, जवाहर चौक में कोई भी निजी दफ्तर खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इन्हें नहीं खोला जा सकता।
सवाल- क्या अरेरा कॉलोनी और बिट्टन मार्केट में दफ्तर व दुकानें खुल सकेंगी?
जवाब- हां, यह दोनों कोलार सेक्टर में आते हैं। इसलिए अरेरा और बिट्टन में अनुमति होगी।
सवाल- कारखानों और इंडस्ट्रीज के संचालन का क्या होगा? क्या सिर्फ इन छह सेक्टर में संचालित इंडस्ट्री को ही खोलने की अनुमति रहेगी?
जवाब- इन 6 सेक्टर में जो उद्योग आ रहे हैं, उन्हें खोलने की अनुमति रहेगी। बाकी बंद रहेंगे। साथ ही निगम सीमा के बाहर के उद्योग खोले जा सकेंगे।
सवाल- क्या मिठाई की दुकानें खुलेंगी? होटल, ढाबे और रेस्तरां का क्या होगा?
जवाब- मिठाइयाें की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर। होटल, ढाबे, रेस्तरां से सिर्फ होम डिलीवरी की छूट दी गई है।
सवाल-पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने में क्या अड़चन है, कब तक शुरू हो सकती है?
जवाब- भारत सरकार की गाइडलाइन में साफ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू नहीं होगा।
सवाल- शहर से बाहर आने-जाने की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या इसमें कोई बदलाव किया गया है?
जवाब- इसमें कोई बदलाव नहीं है। ई पास के जरिए इमरजेंसी में शहर के बाहर जा सकते हैं, लेकिन ठोस कारण बताना होगा।
सवाल-स्टेशनरी, हार्डवेयर और मैकेनिक शॉप का क्या होगा?
जवाब- कंटेनमेंट जाेन के बाहर सभी जगह स्टेशनरी की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। हार्डवेयर और मैकेनिक की दुकानें छह सेक्टर के अलावा कहीं पर नहीं खुल सकती हैं।
सवाल-स्कूल-कॉलेज में स्टाफ जाएगा या उन्हें भी पाबंदी में शामिल किया गया है?
जवाब – छह सेक्टर में काेलार, रातीबड़, हाेशंगाबाद राेड, बीएचईएल एरिया, बैरागढ़ और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में यदि स्कूल-काॅलेज और कोचिंग संस्थान हैं तो उनको 33 फीसदी स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति है। एमपी नगर में इनको अनुमति नहीं दी गई है।
सवाल- दफ्तर में 33 फीसदी स्टाफ को क्रॉस चेक करने की कोई व्यवस्था की है क्या?
जवाब- प्रबंधन को 33% स्टाफ आने का शपथ पत्र देना होगा। जरूरत पड़ी तो प्रशासन लेबर इंस्पेक्टर को भेजकर जांच करा सकता है।
सवाल- मॉल के अंदर बने दफ्तर खुलेंगे या नहीं?
जवाब-हां, खुल सकते हैं, लेकिन निर्धारित छह सेक्टर में यदि ये शामिल नहीं हैं तो नहीं खुल सकेंगे।
सवाल- क्या निजी दफ्तरों को खोलने के लिए अलग से कोई अनुमति लेनी होगी?
जवाब- वो सभी निजी दफ्तर खुल सकते हैं जो कि छह सेक्टर में आ रहे हैं। लेकिन इसकी अनुमति संबंधित सीमा के एसडीएम से लेना होगी। 33 फीसदी स्टॉफ को बुला सकते हैं। लेटरहेड पर अनुमति के लिए आवेदन करना होगा।