Home हिमाचल प्रदेश हिमाचल में टैक्सी और निजी वाहन चलाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार…

हिमाचल में टैक्सी और निजी वाहन चलाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार…

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हिमाचल में टैक्सियों, ऑटो रिक्शा व अन्य छोटे यात्री वाहनों की आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिए हैं। अब सरकार को इस पर अंतिम फैसला लेना है। विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के तहत टैक्सी चलाने के लिए तीन प्लस एक का फार्मूला अपनाया है। यानी एक टैक्सी में चालक के अलावा तीन सवारियां बैठ सकेंगी।

एक चालक के साथ वाली सीट और दो पीछे बैठेंगे। टैक्सी के अलावा सरकार ने अन्य यात्री वाहनों जैसे ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा में भी सवारियों को बिठाने के लिए नए नियम तैयार किए हैं। ई-रिक्शा में नए नियमों के तहत ड्राइवर के अलावा चार सीटें होती हैं। इसमें अब ड्राइवर के अलावा दो यात्री ही बैठ सकेंगे।

वहीं, ऑटो रिक्शा(थ्री व्हीलर) में ऐसे चालक के अलावा तीन सवारियां होती हैं। इसमें भी दो ही सवारियां बैठ सकेंगी। टैक्सी व ऑटो में चालक सहित यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सभी यात्री वाहनों में हैंड सैनिटाइजर व अतिरिक्त मास्क रखने होंगे ताकि यात्री टैक्सी में बैठने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज कर सकें और किसी यात्री के पास मास्क न हो तो वह उसे मास्क दे सकें।

वहीं, चालकों को अपने वाहन रोजाना सुबह व शाम सैनिटाइज करने होंगे। बिना सैनिटाइज किए वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे। यह वाहन कंटेनमेंट जोन से न तो सवारियां उठाएंगे और न ही वहां पर रुकेंगे। निजी वाहनों के लिए भी यही व्यवस्था होगी। परिवहन विभाग के निदेशक जेएम पठानिया ने कहा कि गाइडलाइन सरकार को भेज दी है। अब अंतिम फैसला सरकार को लेना है।

बसों की गाइडलाइन को लेकर विभाग में मंथन
हिमाचल में पहली जून से बसों की आवाजाही शुरू होनी है। परिवहन विभाग में इसको लेकर मंथन चल रहा है। इसमें बसों को सैनिटाइज के अलावा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 60 साल से उम्र वाले बुजुर्गों से सिर्फ जरूरी कार्य के लिए ही बस में सफर करने की अपील की जाएगी।

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