कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि जो भी लोग फ्लाइट, बस, ट्रेन या निजी साधनों से राज्य में आना चाहते हैं, उनके लिए पहले कोरोना की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है, “फिलहाल औसतन 4000-5000 नए कोरोना मामले केरल में, वहीं 5000-6000 मामले महाराष्ट्र में रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं। हम उनके साथ सीमा साझा करते हैं। इसलिए, हमने यह नोटिस जारी की है।”
उन्होंने कहा कि जब तक हम इन राज्यों से आने वाले लोगों की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट नहीं देखते हैं, उन्हें कर्नाटक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि हमें कोविड-19 का कोई दक्षिण अफ्रीकी या ब्राजीलियन स्ट्रेन नहीं मिला है। हमें जो कुछ भी मिला है, वह केवल यूके में मौजूद कोविड-19 के स्ट्रेन जैसा है, केवल उन यात्रियों में जो यूके से बेंगलुरु आए थे। हमने इसे समाज में फैलने नहीं दिया है।
आपको बता दें कि केरल और महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में हफ्ते भर में कोरोनो वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इनमें से कुछ जगहों पर रोजाना संक्रमण के मामलों में एक तेजी देखने को मिली है। वहीं मामलों में यह वृद्धि वायरस में नए म्यूटेशन के डर को भी बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि करेल और महाराष्ट्र के अलावा पंजाब और मध्य प्रदेश में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं।
We have not found any South African strain or Brazilian strain (of #COVID19). All that we have found is the UK strain, only in those passengers who travelled from the UK to Bengaluru. We have not allowed it to spread in the society: Karnataka Health Minister Dr K Sudhakar https://t.co/oA9efczDKA
— ANI (@ANI) February 20, 2021