हाईकोर्ट ने सूरज हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ 90 दिन के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए थे। 29 नवबंर को 90 दिन पूरे हो जाएंगे और सीबीआई को हर हाल में चालान पेश करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। सीबीआई के चालान पेश ना कर पाने पर आरोपियों को जमानत मिल जाएगी, लेकिन सीबीआई इस मामले में पुख्ता सबूत होने का दावा कर रही है।
दो मामले हैं दर्ज
आपको बता दें कि सीबीआई ने 22 जुलाई को दिल्ली में दो मामले दर्ज किए थे। पहला केस छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या और दूसरा मामला इस गुनाह के आरोपी सूरज की जेल में हत्या का है। सीबीआई इस पूरे मामले में आईजी जहूर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद, कांस्टेबल सूरत सिंह, रंजीत सरेटा, रफीक अली और मोहन लाल को गिरफ्तार किया था।
आपको बता दें कि सीबीआई ने 22 जुलाई को दिल्ली में दो मामले दर्ज किए थे। पहला केस छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या और दूसरा मामला इस गुनाह के आरोपी सूरज की जेल में हत्या का है। सीबीआई इस पूरे मामले में आईजी जहूर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद, कांस्टेबल सूरत सिंह, रंजीत सरेटा, रफीक अली और मोहन लाल को गिरफ्तार किया था।