प्रद्युम्न हत्याकांड में जेल में बंद बस कंडक्टर अशोक की जमानत पर कोर्ट मंगलवार दोपहर तीन बजे फैसला सुनाएगी। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। उधर, कंडक्टर के वकील का दावा है कि डीएनए के नमूने अशोक से नहीं मिले हैं। सोमवार को कोर्ट में सीबीआई ने एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट पेश की। हालांकि सीबीआई ने अशोक को क्लीन चिट नहीं दी। सीबीआई ने कहा कि अभी जांच चल रही है। वह अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। उधर, प्रद्युम्न के वकील ने पूरे मामले की सुनवाई पंचकूला स्थित सीबीआई की कोर्ट में कराने की मांग की। उन्होंने गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश का हवाला भी दिया।
सोमवार को कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार
सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश रजनी यादव ने सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी को कहा कि आपका वकील सही तरीके से आपकी जांच प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको तैयारी से आना चाहिए। इसके साथ आपके वकील से सवाल पूछने पर वह उत्तेजित हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है। सूत्रों की माने तो सोमवार को भी वकील ने अदालत में सीबीआई की ओर से प्रस्तुति के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की । मालूम हो कि 16 नवंबर को अदालत द्वारा मांगे गए सबूतों को जमा कराने से सीबीआई अधिवक्ता ने कोई सबूत होने से इंकार कर दिया था।