भोपाल. स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, धार्मिक स्थल और पवित्र नदियों के आसपास की शराब दुकानें 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगी। यह प्रावधान नई शराब नीति में किया जा रहा है। वाणिज्यिक कर विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए इस नीति का ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है। इसमें नशे में अपराध करने पर सजा में छूट समाप्त करने का प्रस्ताव है। अवैध शराब बेचने पर 10 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 1 माह से 2 साल तक कर सजा और 1 से 4 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार प्रदेश के 149 अहाते भी बंद हो जाएंगे।
इससे सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसी तरह स्कूल, कॉलेज व धार्मिक स्थलों के आसपास की दुकानों से मिलने वाला राजस्व 200 करोड़ रुपए का राजस्व भी कम हो जाएगा।पर्यटन निगम के होटलों की लाइसेंस फीस में वृद्धि नहीं की गई है। वैसे भी निगम के होटल, प्राइवेट होटलों के लिए देय फीस का 50 फीसदी ही भुगतान करते हैं। जंगल रिसोर्ट बार (एफएल-3 ए) की सालाना फीस 2 लाख रुपए होगी। इन्हें न्यूनतम सेल रिजल्ट से बाहर रखा जाना प्रस्तावित है।नई पालिसी में देशी शराब पर 275 रुपए प्रति लीटर एक्साइज डयूटी लगेगी। अभी यह 262 रुपए है। देश में बनी विदेशी शराब पर 335 रुपए प्रति लीटर डयूटी का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में यह 305 रुपए है।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर जैसे शहरों के रेस्त्रां और बार में बैठकर शराब पीना महंगा हो जाएगा। सरकार इनके एफएल- 2 लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर रही है। वर्तमान में यह फीस 9 लाख रुपए है। नई नीति में यह 11 लाख रुपए प्रस्तावित है। (उपभोग नियंत्रण नीति) भी लागू करने जा रही है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर खुले तौर पर, कार या अन्य वाहन में बैठकर शराब पीना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अभी तक सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध माना जाता है।