एशोसिएशन ने मांग की है कि दिल्ली के सिविल सर्विसेज के मुखिया के साथ मारपीट करने वाले जनप्रतिनिधि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एसोएिसशन के सचिव संजय गोयल ने कहा कि संविधान के तहत सरकार कानून के तहत संचालित होती है। सरकार के संचालन के लिए संविधान के तहत सिविल सेवा एक अभिन्न अंग की तरह काम करती है, लेकिन दिल्ली में घटी घटना से संविधान के तहत संचालित सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
वहीं एसोसिएशन ने मांग की है कि दिल्ली सरकार संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सोमवार देर रात सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने आप के विधायकों ने सरकारी विज्ञापन जारी करने दवाब बनाया और मना करने पर उनके साथ मारपीट किया जिसमें उनका चश्मा तक टूट गया था, जिसकी उन्होंने लिखित शिकायत की है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात कर इस घटना से अवगत कराया है।