सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि तूतीकोरिन के भूमिगत जल के जहरीला होने का कारण वहां का स्टरलाईट कंपनी का प्लांट है। इसलिए वहां के प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाए और कंपनी को सौ करोड़ रुपये भूमि और जल सुधार के लिए जमा करने का आदेश दिया जाए। याचिका में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश का पालन करने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका वकील बीएस मणि ने दायर की है । उनकी याचिका में कहा गया है कि पुलिस फायरिंग में हुई मौतों की सीबीआई जांच की जाए। याचिका में कहा गया है कि जिले के कलेक्टर और एसपी समेत दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। याचिका में इस घटना में मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा और घायलों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की जाए। याचिका में तूतीकोरिन, कन्याकुमारी और दूसरे जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की गई है।
तमिलनाडु के तूतीकोरिन में कल यानि 23 मई को तांबा संयंत्र को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के बाद पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गयी। पुलिस की कार्रवाई में अब तक कुल 13 लोगों की जान जा चुकी है।