सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार से कहा है कि वह SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस मामले में जब तक संविधान पीठ अंतिम फैसला नहीं लेती है तब तक सरकार प्रमोशन दे सकती है. सरकार ने कोर्ट को बताया कि कमर्चारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है. इससे पहले अलग-अलग हाई कोर्ट के फैसलों के चलते प्रमोशन रुका था.
ध्यान रहे की प्रमोशन में आरक्षण का मसला काफी विवादित रहा है. दलितों के हिमायती इस मसले पर लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं. पिछले दिनों जब एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो प्रमोशन में आरक्षण की मांग नये सिरे से शुरू हो गई. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को प्रमोशन में आरक्षण की इजाजत दे दी है. विपक्षी दल बीजेपी पर आरक्षण विरोधी का आरोप लगाते रहे हैं. इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण देने की वकालत की है.