आधार कार्ड की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच जजों की संविधान पीठ फैसला करेगी। यह तय किया जाएगा कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच सदस्यीय संविधान पीठ फैसला देगी। इससे पहले इस मामले की मामले की सुनवाई जनवरी में शुरू हुई थी, जो कि करीब 38 दिन तक चली थी। इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई कर 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आधार कार्ड से आम जीवन प्रभावित हुआ है, ऐसे में इसकी अनिवार्यता को खत्म कर देना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई दलीलें दी हैं। हालांकि कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि सरकार आधार को अनिवार्य करने के लिए नागरिकों को बाध्य नहीं कर सकती।
आधार पर फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा केंद्र व राज्य सरकारों की बाकि सभी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है। इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल हैं।