वहीं चुनाव आयोग द्वारा रविवार 4 नवम्बर और 7 नवम्बर को दीपावली का अवकाश होने के कारण नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं किए जाएंगे. अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकेंगे. नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 वाहन और अधिकतम पांच व्यक्तियों (प्रत्याशी+ 4) को लाने की अनुमति रहेगी. साथ ही 14 नवम्बर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी बाद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अन्तिम सूची चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी जायेगीं.
विधानसभा निर्वाचन में प्रत्याशियों के लिये रूपये 10,000 (दस हजार) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रूपये 5,000 (पांच हजार) जमानत राशि जमा कराना होगी. फार्म ए, फार्म बी नाम निर्देशन पत्र जमा किए जाने के अंतिम दिनांक को 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के 25 सितम्बर, 2018 के आदेशानुसार शपथ पत्र के साथ प्रपत्र -26 में, जिसमें अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्व-वृत्त, यदि कोई हों, (दोष-सिद्धि के मामले और सभी लंबित मामले), से संबंधित विवरण, पैन के विवरण और स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रितों की आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति, अभ्यर्थी, पति/पत्नी एवं सभी आश्रितों की परिसम्पत्तियों (चल एवं अचल आदि) तथा सरकार एवं सार्वजनिक वित्त संस्थाओं के प्रति उनकी देयताएं/देय राशियों के विवरण, अभ्यर्थी एवं पति/पत्नी के व्यवसाय या आजीविका के विवरण तथा अभ्यर्थी की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के विवरण उपलब्ध कराए जाएं.
वहीं चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि उम्मीदवारों द्वारा दाखिल शपथ-पत्रों में अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे फॉर्म के पूरी तरह भरें और कोई भी स्थान खाली नहीं छोड़े. इसके साथ शपथ-पत्र दाखिल होने पर रिटर्निंग आफीसर को इस बात की जांच करनी है कि क्या नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र के सभी स्तंभ भर दिए गए हैं. अभ्यर्थी द्वारा शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ-पत्र पर शपथ लेना होगा. जो कि नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किया जाना है. यदि नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल न किया जाए तो नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3 बजे से पहले रिटर्निंग आफीसर को अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए. इसके अलावा शपथ पत्र टंकण वाला होना चाहिए. यदि कोई कॉलम हस्तलिखित होता है, तो वह पढ़ने योग्य होना चाहिए.
निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा. जो कि निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से भी खुलवाया जा सकता है. प्रत्याशी को नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तुरंत बाद रिटर्निंग ऑफिसर के सामने शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक हैं. रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तैयार किये जाने वाले चेकलिस्ट के प्रारूप और दिशा-निर्देशों की पुस्तिका प्रदाय की जायेगी. 12 नवम्बर को नामांकन पत्रों की जांच के समय अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में समान रूप से प्राधिकृत एक और व्यक्ति उपस्थित रह सकता है. रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा एक-एक करके नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी जिसकी चुनाव आयोग द्वारा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.